राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित,

सिरोही(हरीश दवे)।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही श्रीमती रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में आज जिला स्तर पर सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ आगामी 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की अभूतपूर्व सफलता सुनिश्चित करने, एम0ए0सीटी प्रकरण, एनआईएक्ट, एवं पारिवारिक के अधिकाधिक प्रकरणो का निस्तारण सुनिश्चित करने, प्रक्रियात्मक समस्याओं के समाधान, समयबद्ध सूचना संप्रेषण, आदि के संबंध में चर्चा की गई। प्राधिकरण के सचिव रामदेव सान्दू ने बताया कि इस बैठक में जिला मुख्यालय से न्यायाधीश, मोटरयान दूर्घटना दावा अधिकरण श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही सुधीर चौहान, तालुका आबूरोड़ से अपर जिला न्यायाधीश-प्रथम मोहित शर्मा,अपर जिला न्यायाधीश-द्वितीय से श्रीमती गरिश्मा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड़ से आशा चौहान, तालुका पिण्डवाड़ा से अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पिण्डवाड़ा राजकुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट पिण्डवाड़ा संजू चौधरी व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,तालुका आबूपर्वत से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार, तालुका शिवगंज से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण चौधरी, एवं तालुका रेवदर से न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्वेता परमार ने बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी आईसीआईसीआई लोमबार्ड से प्रांसु दाद, ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी से हरीमोहन मीणा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से दीपा कुमारी एवं अधिवक्ता प्रवीण शाह, विमल सिंघी, विमल गोयल, विपिन शर्मा, भेरूपाल सिंह, गोविन्द राणा, सुश्री सीमा खत्री, विरेन्द्र एम चौहान, नरेश देवासी उपस्थित रहेे। प्राधिकरण के सचिव रामदेव सांदू ने बताया कि पक्षकार चाहे तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं भी अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करवा सकते है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमती रूपा गुप्ता ने अधिवक्ताओं/पक्षकारों से अपील की है कि वे न्यायालय में लम्बित अपने प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाकर इस अवसर का लाभ उठावें। उन्होनंे बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत अथवा मासिक लोक अदालतों के माध्यम से अपना प्रकरण निस्तारित करवाने पर पक्षकार को निम्नानुसार फायदे मिलते हैं- ‘‘प्रथमतः सस्ता एवं सुलभ न्याय, द्वितीय सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना, तृतीय कोर्ट फीस की वापसी, चतुर्थ अन्तिम रूप से प्रकरण का निपटारा, पंचम समय की बचत। पक्षकार अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही अथवा तालुका विधिक सेवा समिति (न्यायालय परिसर) आबूरोड, आबूपर्वत, पिण्डवाडा, शिवगंज, रेवदर के कार्यालय में संपर्क कर सकते है अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के दूरभाष 02972-294034 पर संपर्क कर सकते हैं।

संपादक भावेश आर्य