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रेवदर में लगा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नवीनीकरण कैम्प, मौके पर जारी हुए लाइसेंस

रेवदर (विक्रम कुमार डाबी)।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्राण) राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत मार्च तक सप्ताह में एक दिन खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । इसी क्रम में रेवदर के पंचायत भवन में खाद्य व्यापारियों के लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष शिविर लगाया गया। जिसमें खाद्य, किराना परचून,दूध विक्रेता, डेयरी व होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेले, मिठाई विक्रेता, कैटरिंग सर्विसेज, तेल मिल, फल सब्जी विक्रेता, अनाज के थोक एवं खुदरा विक्रेता लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर मौके पर ही जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ व्यापारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिये प्रेरित कर शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। साथ ही व्यापरियों को खाद्य सामग्री को टक्कर रखने के लिये कहा गया और कैम्प में ही व्यापारियों को अंगदान करने के लिये भी प्रेरित किया व अंगदान के बारे में जानकारी दी गई जिस पर एक खाद्य कारोबार कर्ता ने अंगदान कर रजिस्ट्रेशन करवाया। साथ सभी को खाने में मोटे अनाज को उपयोग में लेने के लिये भी बताया। कैम्प में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव ने मौके पर ही खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी किये आगे भी सभी तहसील मुख्यालय पर कैम्प लगाए जाएंगे जिनकी सूचना समाचार पत्र में दी जाएगी कैम्प में व्यापार मंडल रेवदर का सहयोग रहा। दिनांक 07 फरवरी को पिंडवाडा के प्रजापत भवन में व्यापार मंडल के सहयोग से कैम्प लगेगा।

संपादक भावेश आर्य

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