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नगर परिषद ने नहीं की कारवाई तो थमाया विधि नोटिस


सिरोही(संवाददाता)।

शहर के ऐसे कही स्थान है जहाँ भूमि स्वामित्व होने के बावजूद मकान मालिक भूमि को बिना वाणिज्य सम्परिवर्तन के अन्य लोगो को व्यवसाय के लिए भूमि किराय पर देते है जो अवैध है। मकान मालिक बड़ी बड़ी रक़म दुकान संचालक से अदा करता है। ऐसा ही मामला एक शहर के आर्य समाज रोड पर स्थित विक्रम शाह पुत्र रिद्धिकरण शाह का सामने आया है । उनके निवास स्थान पर दक्षिण कोणीय भाग में एक तलवार की दुकान संचालित है जो बिना संपरिवर्तन के संचालित है। जिसको लेकर भावेश आर्य पुत्र भवानी पाल आर्य निवासी आर्य समाज रोड ने कही बार संपर्क पोर्टल पर तथा नगर परिषद में मौखिक रूप से कही बार शिकायत करने पर भी कोई कारवाई नहीं की। बहुत दिन बीत जाने कि बाद नगर परिषद द्वारा 8 जून को नोटिश जारी किया। जिसपर भी खानापूर्ति कर आज दिन तक कोई कारवाई नहीं की गई। शिकायत कर्ता ने बताया की इतनी शिकायत करने पर भी कोई कारवाई नहीं हो रही लगता है बहुत बड़ा हाथ है एसी संभावना होने लगी।

दिया लीगल नोटिस

नगर पालिका से हार कर खटखटाया न्यायपालिका का दरवाज़ा। इतने महीने बीत जाने के बाद शिकायतकर्ता ने वकील के द्वारा दिया लीगल नोटिस। कहा उच्चित कारवाई करना फ़रमावे।

अब देखना यह होगा कि न्यायपालिका को कितना शिरियस लेती है नगर परिषद।

संपादक भावेश आर्य

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