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मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लैट से रास्ता निकालने वालो को हाइकोर्ट से झटका,


सिरोही(हरीश दवे) ।

मुख्य मंत्री आवास योजना आवंटित फ्लैटों व आवंटियों के आवागमन के रास्ते पर पर हाईकोर्ट में दायर वाद पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे देने के बाद निजी कॉलोनी का रास्ता खुलवाने का आदेश निरस्त हुआ जिससे मुख्यमंत्री आवास योजना के आवंटन धारकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निजी प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अपनी कॉलोनी के लिए खुलवाए गए रास्ते के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

सिरोही नगर परिषद क्षेत्र मे वसुन्धरासरकार में मुख्यमन्त्री आवास योजना में आवंटन हुआ मन्थर गति से कोंग्रेस राज में फ्लैट बने व पुराने हो गए।
मौजूदा सरकार में आवंटियों को फ्लेट मिले बाकीयो को मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ लेकिन आवास योजना की भूमि से होकर निजी कॉलोनी के लिए नगर परिषद प्रशाश न व जिला प्रशशन ने रास्ता खुलवाया था। आवंटन धारकों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया कि यह रास्ता गरीब परिवारों के आवंटित मकानों की सुरक्षा और योजना की मूल संरचना के खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने आवंटन धारकों के तर्कों को सुनने के बाद आदेश दिया कि विवादित रास्ता फिलहाल बंद रहेगा और मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

इस फैसले से आवंटन धारकों में खुशी की लहर है, जबकि निजी कॉलोनी के डेवलपर्स को बड़ा झटका लगा है।
इस मसले को लेकर फ्लेट धारक राज्य मंत्री ओटाराम देवासी,सांसद लुम्बाराम चौधरी,जिला प्रशशन, मुख्य मंत्री को ज्ञापन दे कर गुहार लगाते रहे लेकिन रास्ता बंद नही हुआ।
मुख्यमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष समन्दर सिंह देवड़ा ने हाईकोर्ट के स्टे का स्वागत करते हुए न्यायपालिका को आभार जताया जहां गरीबो की सुनवाई होती है।
गत सोमवार को लोक अदालत जन सुनवाई सिरोही में भी इस प्रकरण पर सभी पक्षो पर सुनवाई हुई थी।

संपादक भावेश आर्य

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