हरीश दवे के आमरण अनशन के बाद सरकार ने कदम उठाए ओर आयुक्त को किया निलंबित

-आयुक्त आचार्य ने 8 पट्टा धारकों को सूनवाई के लिए नोटिस जारी कर एसडीएम की ओर से कार्यवाही के दिए आश्वासन को पूरा किया
सिरोही 16 फरवरी ।

रामझरोखा भूमि प्रकरण में 69ए के तहत जारी किए नियम विरुद पट्टो को खारिज करने के मामले में नगर परिषद सिरोही ने हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना में एवम उपखण्ड अधिकारी सिरोही की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना में सभी पट्टा धारकों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 बी के तहत सूनवाई के लिए नोटिस जारी किए है। कोर्ट के आदेशों की लम्बे समय तक पालना नही करने को लेकर सिरोही हिन्दू वेव के हरीश दवे आमरण अनशन पर बैठे थे जिस पर उपखण्ड अधिकारी हरिसिंह देवल ने आयुक्त से बात कर पट्टा धारकों को नोटिस नही जारी करने को लेकर पूछा ओर कहा कि वे नोटिस जारी कर उनकी सूनवाई करे।
दवे ने 69ए में नियम विरुद पट्टे बनाने वालों के विरुद सख्त कार्यवाही नही होने को लेकर अनशन स्थल पर नाराजगी जताई थी जिस पर राज्य सरकार ने पट्टे बनाने वाले आयुक्त शिवपाल सिंह को निलंबित कर दिया है।
अब नगर परिषद ने 8 पट्टा धारकों को नोटिस जारी कर दिये है जिनकी सुनवाई के बाद व जांच के बाद पट्टे खारिज करने की कार्यवाही कर सकती है। पट्टा प्रकरण की विस्तृत जांच डीएलबी स्तर पर जारी है। दवे की मांग है कि गलत बने पट्टे खारिज किये जावे। उधर रामझरोखा व लालवेरा से जुडी सम्पत्ति के किरायेदारों दो पक्षो के विवाद तथा पूरी जमीन को लेकर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को पेमाईश के निर्देश तथा कोर्ट के निर्देशानुसार सनातन समाज के सभी पक्षो को प्रतिनिधित्व देकर सनातन ट्रस्ट बनाने की कार्यवाही के निर्देश दिये है जिस पर तहसीलदार ने हिन्दू श्मशान सभा के अध्यक्ष व प्रतिनिधियो से मिलकर आवश्यक चर्चा की तथा सनातन समाज की सम्पूर्ण बैठक बुलाकर इस बाबत् आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।



संपादक भावेश आर्य



