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विधानसभा आम चुनाव, 2023 जिल में धारा 144 लागू।

विधानसभा आम चुनाव, 2023 को शांतिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपादित कराने के लिए जिले में लगी धारा 144

सिरोही(हरीश दवे)।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भंवर लाल ने निषेधाज्ञा जारी कर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को घोषित कार्यक्रमानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो चुकी है। उक्त चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न तरीकों से लोकशांति को विक्षुब्ध किया जा सकता है तथा मतदाताओं को भ्रमित/प्रलोभित/भयभीत किया जा सकता है, सिरोही जिले में चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो तथा सभी वर्गों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सकें इसके लिए सभी नागरिकों के आचारण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक है।

इन परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरोही की राजस्व सीमा के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है। सम्पूर्ण जिलें मे कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, ज्वनशील पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-जैसे-रिवॉल्वर, पिस्टल, राईफल, बीएल गन, एम.एल.गन, आदि व तेज धार वाले हथियार जैसे-गण्डासा, फरसा, तलवार, भाला, लाठी, चाकू, करपाण, बरछी, तीर-कमान, आदि को लेकर सार्वजनिक स्थानो, सभाओ, जुलूस, वाहनो आदि में लेकर नही घूमेगा न ही इसका प्रदर्शन करेंगा ।

सिरोही जिले के बाहर का कोई व्यक्ति सिरोही जिलें की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियार को अपने साथ नही लायेगा,न ही सार्वजनिक स्थानो पर प्रयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। इसके अलावा मतदान के 07 दिन पहले से मतगणना दिवस तक असामाजिक तत्व द्वारा किसी भी प्रकार के वाहनों मे हथियारों की आवाजाही न हो इसको सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, चुनाव डयूटी मे तैनात अर्द्व सैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, होम गार्ड एवं राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों तथा मतदान दलो मंे तैनात कर्मचारियो पर लागू नही होगा जो कि कानून व्यवस्था के लिये अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हो। राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाडियों पर, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना, पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियो को धार्मिक परम्परा के अनुसार विषयान्तर्गत निर्धारित करपाण रखने की छूट होगी। दोयम वे व्यक्ति जो दिव्यांगजन या अति वृद्ध है, जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते है, लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेगे। साथ ही वे व्यक्ति जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।’’ सिरोही जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सिरोही जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण, आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रों हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पंहुचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और नहीं किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो केसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार से प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्ररित करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार अवांछित टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही करवायेगा।

कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेजबुक, ट्यूटर, व्हाटशॉप एवं यूटूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार संबंधी संदेश प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर होर्डिंग्स आदि लगायेगा और नही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा तथा किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा ओर न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय, संगठन एवं राजनितिक दल आदि चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवायेगा/संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/ना ही करवायेगा, साथ ही निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रकार के आयोजन यथा जूलूस/सभा/पदयात्रा/डोर-टू-डोर सम्पर्क आदि जैसे आयोजन/ कार्यक्रम जिनमें मानव संगम (भीड) संभावित हो, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। अनुमतिया संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से ली जावेगी। किसी भी मंदिर, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा।

कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा यह प्रतिबन्ध चुनाव डयूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा। यह आदेश तत्काल लागू होकर प्रभावशील होगा । इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय  होगा।


संपादक भावेश आर्य

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