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सिरोही क्षेत्रीय अधिकारी किशन सिंह राणावत को हाई कोर्ट द्वारा किया बहाल,


सिरोही(हरीश दवे) ।

रेंज सिरोही के क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सिंह राणावत को संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के आदेश क्रमांक 9829-33 दिनांक 27दिसम्बर2024 द्वारा निलंबित किये जाने पर किशन सिंह राणावत क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय द्वारा निलंबन आदेश के
विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं.
353/2025 दायर की गई जिसमें न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा
08.जनवरी.2025 को स्थगन (स्टे) आदेश पारित किया जाने से 09जनवरी2025 को रेंज सिरोही का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। स्थगन आदेश दिए जाने के उपरांत भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा राणावत के प्रति द्वेष भावना रखते हुए आदेश क्रमांक 151 दिनांक 15.जनवरी.2025 द्वारा राणावत को अन्यत्र स्थानांतरित किए बिना ही रतन सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को रेंज सिरोही का चार्ज दिया गया तथा राणावत को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने से मना किया गया। जिसके विरुद्ध राणावत द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं.
427/2025 दायर की गई। दायर याचिका में राणावत के अधिवक्ता अंकित चौधरी द्वारा प्रस्तुत तर्को एवम तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश डबल बेंच, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा वन विभाग को फटकार लगाते हुए दिनांक 19मार्च.2025 को रतन सिंह को एक सप्ताह में अन्यत्र पदस्थापित करने का आदेश एवम राणावत को पुनः सिरोही रेंज में पदस्थापन के आदेश पारित किया जाने से दिनांक 21.मार्च.2025 को रेंज सिरोही का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संपादक भावेश आर्य

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